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Kannauj News: कीटनाशक रसायनों के 43 में तीन नमूने हुए फेल

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कन्नौज। फसलों को कीटों से बचाने के लिए किसान कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन दवाओं के आपूर्तिकर्ता मानक विहीन रसायन दुकानों पर बिक्री के लिए भेजकर किसानों को चूना लगा रहे हैं। कृषि विभाग ने जनवरी से अब तक 43 कीटनाशक दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे, जिसमें तीन फेल हो गए। विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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प्रभारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी अविशांक सिंह चौहान ने बताया कि कीटनाशक रसायनों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं की दुकान पर उपलब्ध दवाओं के समय-समय पर नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे जाते हैं। जनवरी से अब तक 43 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें कौशल खाद भंडार नादेमऊ में चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड, कोटा राजस्थान का प्रोफेनोफॉस 40 फीसदी व साइपरमेथिरीन चार फीसदी का नमूना लिया गया था।
चौहान ट्रेडर्स नादेमऊ से पायोनियर पेस्टिसाइड इंड्रस्टीज अहमदाबाद गुजरात की भी प्रोफेनोफॉस 40 फीसदी व साइपरमेथिरीन चार फीसदी का नमूना का नूमना जांच के लिए भेजा गया था। इसी तरह गुरुदेव खाद भंडार तिर्वा-गुरसहायगंज रोड नौरंगपुर नगरिया पर वीएसडी इंड्रस्ट्रीज लिमिटेड मेरठ की क्लोरोपाइरीफॉस 50 फीसदी साइपरमेथिरीन पांच फीसदी का नमूना लिया गया।जांच में तीनों नमूने फेल हो गए। डीएम शुभ्रान्त शुक्ल ने जारी किए आदेश में कहा है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 31 (1) के तहत रसायन विक्रेताओं, उत्पादनकर्ता एवं आपूर्तिकर्ता फर्मों के विरुद्ध अमानक रसायन विक्रय, उत्पादन व आपूर्ति के लिए कीटशानक अधिनियम 1968 की धारा 29 के तहत सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने की स्वीकृति दी है। न्यायालय अब इन पर जुर्माना लगाएगा।
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