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Kannauj News: तीन अभियुक्त नहीं रहे...चौथे को तीन साल की सजा

Wed, 29 Mar 2023 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
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कन्नौज। 26 साल पुराने मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 25 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा। मुकदमे की खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान इसी मामले के तीन और अभियुक्तों की मौत हो गई थी।
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सहायक अभियोजन अधिकारी संजीव यादव ने बताया कि मिठुइया गांव निवासी वादी घासीराम ने 23 अक्तूबर 1996 को तिर्वा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया था कि वह पड़ोस के ही चेतराम, राधेश्याम, रामनिवास और रामचंद्र के दरवाजे से होकर गांव में लगे हैंडपंप से पानी भरते हैं। आरोपी लोग घर के सामने से निकलने से मना करते हैं। साथ ही रास्ते में जानवर बांध देते हैं और गड्ढा भी खोद देते रहे। वारदात वाले दिन दोपहर 12 बजे वादी के लड़के रामनरेश की बहू कमला देवी पानी भरने गई थी। उसी दौरान चारों लोगों ने उसे मारापीटा। बचाने आया रामनरेश भी घायल हो गया। सहायक अभियोजन अधिकारी संजीव यादव ने बताया कि बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मवीर सिंह ने रामचंद्र को तीन साल का साधारण कारावास सुनाया। साथ ही पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों चेतराम, राधेश्याम व रामनिवासी की पहले की मौत हो चुकी है। सहायक अभियोजन अधिकारी का कहना है कि डॉक्टर की गवाही पर ही सजा हो सकी है। घायलों के फ्रैक्चर भी हुआ था।
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