कन्नौज। कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में गुरुवार को मास्टर ट्रेनरों को मतदान कराने का प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना की भी कुछ बारीकियां बताई गईं। डीएम शुभ्रांत शुक्ल ने कहा कि सभी मतपत्रों में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर होना जरूरी है। अगर मतदाता को बिना मुहर व हस्ताक्षर के मतपत्र दिया जाता है, तो वह गिनती में अवैध होगा।
डीएम ने मास्टर ट्रेनरों से कहा कि मतदाता के अमिट स्याही बाएं हाथ के तर्जनी उंगुली पर लगेगी। कभी-कभी मतदाता अपना दायां हाथ अमिट स्याही लगाने के लिए आगे बढ़ा देते हैं, पर उस पर स्याही न लगाई जाए। उन्होंने बैलेट पेपर को मोड़ने का तरीका भी बताया। कहा, अंगूठा में स्याही का निशान कभी-कभी मतपत्र में भी लग जाता है। मतगणना के दौरान इसको लेकर विवाद हो जाता है। इसलिए कपड़ा देकर मतदाता के अंगूठे से स्याही पोछ दी जाए, उसके बाद ही मत पत्र दिया जाए। बूथ पर उसी जगह की मतदाता सूची मिले, इसका भी मिलान कर लिया जाए। साथ ही पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी जरूर भरें। उसमें हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत भरा जाएगा। साथ ही बैलेट पेपर कम न हों, उनकी गिनती जरूर ली जाए। प्रशिक्षण में मतपेटी को खोलने व बंद करने का तरीका भी बताया गया। इस मौके पर सीडीओ आरएन सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार, स्नेहलता द्विवेदी, रेनू कमल आदि मौजूद रहे।