कन्नौज। छह साल पहले बहू के शरीर पर केरोसिन का तेल डालकर हत्या के मामले में अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी पति समेत सास-ससुर को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 24 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
घटना तिर्वा कोतवाली के ग्राम सगरा में 21 मई 2018 को हुई थी। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि सगरा निवासी नन्हेंलाल ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने बेटी अंजली उर्फ लाली की शादी 29 नवंबर 2017 को धारा नगर निवासी प्रदीप के साथ की थी। शादी के बाद उसे ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पति प्रदीप, ससुर विष्णु कुमार व सास द्रोपदी ने अंजली के शरीर पर केरोसिन का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में झुलसने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तत्कालीन सीओ मोनिका यादव ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की। इसी मामले की सुनवाई करने के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) इंद्रजीत सिंह ने पति व सास-ससुर को दोषी करार दिया। दहेज उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत तीनों को दो-दो साल का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। दहेज हत्या में सात-सात साल का कठोर कारावास व दहेज में एक-एक साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। तीनों को जिला जेल भेज दिया गया।