कन्नौज। शासन ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के लिए फिर से आदेश बदल दिया है। अब एसडीएम को ही प्रशासक बनाया जाएगा। इसको लेकर पत्र भी जारी हो गया है।
पहले डीएम, एडीएम और ईओ तो कभी जिलास्तरीय विभाग के अधिकारी को नगर निकायों की समिति में शामिल किया गया था। नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जारी किए पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ में दायर जनहित याचिका के बाद 23 जनवरी को नया आदेश जारी हुआ। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी को ही प्रशासन कहा जाएगा। किसी भी भुगतान के लिए एसडीएम व ईओ संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करेंगे। नई व्यवस्था के तहत डीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित होगी। जिसमें नगर पालिका व नगर पंचायतों में प्रशासक पद पर एसडीएम से न्यून अधिकारी की ताजपोशी नहीं होगी। समिति में ईओ भी होंगे।