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महिलाओं को पीटकर घायल करने में दो को तीन-तीन साल की कैद

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कन्नौज। महिलाओं से मारपीट के दो दोषियों को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।
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तालग्राम थाना क्षेत्र ताहपुर गांव निवासी मन्नी लाल 24 अगस्त 2011 को पड़ोसी बृज किशोर पटेल और उसके दोस्त श्याम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 23 अगस्त को उसकी पत्नी विजय देवी और चाची श्यामा देवी खेतों की ओर शौचक्रिया करने जा रहीं थी।
इस दौरान दोनों बृज किशोर और श्याम सिंह ने लात घूसों से पत्नी और चाची को पीट दिया था। विरोध करने पर उसकी पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बृज किशोर और श्याम सिंह को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि दोषियों पर कोर्ट ने 55-55 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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युवक को पांच साल कैद
कन्नौज। कच्ची शराब की बिक्री करने छिबरामऊ कोतवाली के घिलोई निवासी भूरा उर्फ घनश्याम को अपर जिला सत्र न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि एसआई दीपक कुमार ने पांच फरवरी 2016 की रात 60 लीटर कच्ची शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया था। दोषी पर कोर्ट ने पांच हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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