तिर्वा। तहसील दिवस में सरकारी राशन की दुकान पर राशन की काला बाजारी व कार्डधारकों को कम राशन देने की शिकायत पर दोषी मिलने पर दुकान को निलंबित कर दिया। उससे स्पष्टीकरण भी मांगा गया। स्पष्टीकरण न देने पर डीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पूर्ति निरीक्षक मनोज गहराना ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के खानपुर की सरकारी राशन की दुकान पर राशन न मिलने की कार्डधारको ने पिछली साल अक्टूबर माह में आयोजित तहसील दिवस पर शिकायत की थी। जिस पर कोटेदार राजकुमारी को 15 नवंबर 2022 को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया था और कोटा निलंबित कर दिया गया था। कई बार नोटिस देकर कोटेदार राजकुमारी से स्पष्टीकरण मांगा गया पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। कोटा निलंबित के चलते दिसंबर 2022 में खानपुर का कोटा गूरा के कोटेदार से अटैच कर दिया गया। राजकुमारी ने राशन ट्रांसफर नहीं किया। इस पर उन्हें नोटिस दिया गया था। जवाब न देने पर अधिकारियों ने कोटे का निरीक्षण किया। निरीक्षण में न तो स्टॉक रजिस्टर मिला और न ही किसी प्रकार के कागजात मिले। पूर्ति निरीक्षक ने रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेज दी। शुक्रवार को डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल के आदेश पर शनिवार को उन्होंने ठठिया पुलिस को तहरीर देकर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्ति निरीक्षक मनोज गहराना ने बताया कि जांच में कोटेदार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वितरण में कार्डधारकों को अनाज कम देना व चीनी का वितरण न करने में दोषी पाया गया है।