कन्नौज। करीब 14 महीना पहले 13 वर्षीय किशोरी को बहुला-फुसलाकर भगा ले जाने और यौन शोषण का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को 22 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 29,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 18 अगस्त 2022 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को गांव का ही रहने वाला मोहम्मद सलाम रजा उर्फ सलाम 16 अगस्त को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को बरामद किया।
पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाकर बयान कराया गया। किशोरी ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद सलाम रजा उसके घर पर फर्श पर पत्थर लगाने का काम कर रहा था। वह उसे बहाने से ले गया था, और उसके साथ छेड़छाड़ कर यौन शोषण किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट की जज अलका यादव ने युवक को 22 साल की सजा सुनाई।