कन्नौज। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को तीन माह 15 दिन के कठोर कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले की प्राथमिकी थाना इंदरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2014 में दर्ज की थी। पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी में बताया था कि थाना तालग्राम के निकवा निवासी गोविंद कंजड़ के कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायालय में करीब 11 साल तक मामले की सुनवाई चली। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर युवक को दोषी पाया गया। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन माह 15 दिन के कठोर कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।