छिबरामऊ। न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे शराब माफिया की 70 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम समेत संगीन धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हैं।
कोतवाली क्षेत्र की प्रेमपुर चौकी अतंर्गत ग्राम डालूपुर निवासी शत्रुघ्न के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, इसकी जांच सौरिख थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। लंबे समय से सुनवाई के लिए न्यायालय में हाजिर न होने पर जिला मजिस्ट्रेट ने एसडीएम उमाकांत तिवारी, सीओ दीपक दुबे व विवेचक जितेंद्र प्रताप सिंह को कुर्की की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बुधवार को नायब तहसीलदार शिखर मिश्रा, सौरिख थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह आसपास के थानों के पुलिस बल व एक प्लाटून पीएसी के साथ डालूपुर गांव पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने आरोपी शत्रुघ्न की चल-अचल सपत्ति कुर्क किए जाने की सूचना मुनादी कराकर ग्रामीणों की।
इस तरह कुर्क हुई सम्पत्ति
सौरिख थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी शत्रुघ्न के गांव स्थित मकान, स्कार्पियो कार, प्रेमपुर कस्बे में आवासीय प्लॉट समेत लगभग 70 लाख अनुमानित कीमत की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर सीज कर दिया गया है। डीसीएम मौके पर नहीं थी, वापस लौटने पर उसे भी सीज किया जाएगा।
शराब माफिया के खिलाफ दर्ज हैं ये मामले
डालूपुर निवासी शत्रुघ्न के खिलाफ वर्ष 2012 में गालीगलौज, मारपीट, हत्या का प्रयास, 2015 में मारपीट व जान से मारने की धमकी, साल 2017 में दलित उत्पीड़न, साल 2018, 19 व 20 में आबकारी अधिनियम कापी राइट अधिनियम, साल 2020 में बलवा, मारपीट जान से मारने की धमकी व दलित उत्पीड़न, साल 2023 में मारपीट व जान से मारने की धमकी व साल 2023 में गैंगस्टर एक्ट समेत 12 मुकदमें दर्ज हैं।