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किशोरी को ले जाने में पांच साल की सजा

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कन्नौज। बहला फुसलाकर किशोरी को ले जाने के मामले में अपर जिला जज प्रथम रामवरन स्वरूप ने युवक को पांच साल की सजा सुनाई है।
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गुरसहायगंज कस्बा निवासी शिवम गुप्ता पुत्र राधेश्याम ने 20 जुलाई 2018 को कोचिंग से लौट रही 16 वर्षीय छात्रा को सुनसान स्थान पर रोक लिया था। वह किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। किशोरी के पिता ने 21 जुलाई को शिवम के खिलाफ गुरसहायगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम रामवरन स्वरूप ने मामले की सुनवाई की। सात गवाहों के बयानों के आधार पर शिवम गुप्ता को पांच साल की सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की सजा अतिरिक्त काटनी होगी।
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