कन्नौज। छह साल की मासूम से दुर्ष्म के प्रयास में दोषी को कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया अदा न करने पर तीन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
एक गांव निवासी किसान ने तीन मार्च 2019 को सौरिख थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी राजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि छह वर्षीय उसकी भांजी बच्चों के साथ गांव के बाहर बेर तोड़ने गई थी।
इस दौरान राजेंद्र ने भांजी को लालच देकर उसे सुनसान में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया।
भांजी के शोर मचाने पर राजेंद्र को लोगों ने पकड़ लिया था। बुधवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की।
साक्ष्यों के आधार राजेंद्र को सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।