कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट ने युवक को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने युवक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
तालग्राम थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने 20 अप्रैल 2016 को सौरिख थाना क्षेत्र के गांव सरैया निवासी रंजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 11 वर्षीय बेटी खेतों की ओर जा रही थी। तभी रंजीत ने उसे दबोच कर दुष्कर्म का प्रयास किया था। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भाग निकला था।
विशेष जज पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। इसमें आठ गवाहों की गवाही के आधार पर रंजीत को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।