कन्नौज। रंजिश में महिला पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने पिता-पुत्रों को पांच साल का कारावास व सात हजार रुपये जुर्माना लगाया। यह फैसला फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के जज हरेंद्र नाथ ने सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि चार नवंबर 2016 को छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के रामखेड़ा गांव निवासी पवन कुमार दरवाजे पर खड़ा था। तभी गांव के ही होशियार सिंह, पुत्र शैलेंद्र व सुनील सिंह ने पुरानी रंजिश में मां राधा देवी को गाली देते हुए पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में सिर में गंभीर चोट आईं। पीड़ित ने कोतवाली में पिता-पुत्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। राधा देवी की हालत गंभीर होने पर 22 दिनों तक कानपुर के हैलट अस्पताल में इलाज चला। पुलिस ने डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 भी लगा दी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। सोमवार को साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जज ने आरोपी पिता व उसके पुत्रों को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई।