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Kannauj News: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति को सुनाई सात साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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कन्नौज। पांच साल पहले पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज हरेंद्र नाथ ने पति को सात साल कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। मामले की विवेचना एसआई जगदीश राय ने की।
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शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली में वादी रामदास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने पुत्री सीमा की शादी कुंवरपुर गांव निवासी देवेंद्र के साथ छह साल पहले की थी। दामाद शराब के नशे में पुत्री के साथ आए दिन मारपीट करता था। जिस कारण पुत्री को घर बुलाया। हर बार की तरह वह गलती की माफी मांगकर ले जाता था। 19 जनवरी 2018 को दामाद ने पुत्री को इतना मारा की उसकी मौत हो गई। बताया कि देवेंद्र के भाई विश्वनाथ ने फोन पर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसआई जगदीश राय ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज हरेंद्र नाथ ने देवेंद्र को सात साल कारावास की सजा सुनाई।
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