एडीजे प्रथम की अदालत ने परिजनों को बंधक बनाकर नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एक आरोपी नाबालिग निकला।
शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल वर्मा ने बताया कि सदर कोतवाली अंतर्गत एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2015 को मजरा कपूरपुर गांव निवासी नरेंद्र उर्फ कल्लू जाटव अपने साथी सद्दाम, शहनूर, सलमान व एक अन्य के साथ घर में जबरन घुस आया।
उसे, पत्नी व मां को बंधक बनाकर नाबालिग पुत्री को उठा ले गए और रेप कर दिया। इस मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने नरेंद्र को पहचान लिया था लेकिन वह अन्य को नहीं पहचान सकी। जिसके चलते सद्दाम, शहनूर, सलमान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं एक आरोपी नाबालिग निकला है। कोर्ट ने नरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है।