विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर संजीव कुमार तिवारी ने गुरुवार को गैंगस्टर के मुकदमे में सात सदस्याें को आठ-आठ साल की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा। गैंग के तीन सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
अभियोजन अधिकारी एएन भारद्वाज ने बताया कि पांच जून 2013 को ततकलीन विशुनगढ़ थानाध्यक्ष बीएल यादव ने क्षेत्र के जवाहर सिंह, जदुवीर सिंह, अमित, ममतेश, ताहर सिंह, उमेंश, ओमी उर्फ ओमप्रकाश, नाहर सिंह, संदीप व दीपेश के खिलाफ गैंग बनाकर क्षेत्र के लोगों को डराना धमकाना, मारपीट करना, मर्डर करना, लूटपाट करने जैसी संगीन धाराओं व गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें गैंग लीडर जवाहर सिंह था।
पेशी के दौरान विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने दोनो पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद सभी आरोपियों को मुकदमे में दोषी पाया। जज ने सात लोगों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। जुर्माना भरने का आदेश दिया। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी गैंग के तीन सदस्य जिसमें नाहर सिंह, संदीप व दीपेश दूर है।