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कन्नौज दंगे के 20 आरोपी दोषमुक्त

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कन्नौज दंगे के 20 आरोपी दोषमुक्त
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क्रासर
भाजपा प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक, नपाध्यक्ष शैलेंद्र , वीर सिंह भदौरिया और जिलाध्यक्ष सौरभ कटियार थे आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज। 2015 में शहर में हुए दंगे और एक युवक की हत्या के मामले में नामजद 20 आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। यह आदेश जिला जज बाबू लाल केसरवानी की कोर्ट ने सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल सिंह व मोहम्मद शलीम ने बताया कि पांच जुलाई 2015 में हुए दंगे में सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बगिया फजल इमाम निवासी शकील ने 20 नामजद लोगों पर दंगा भड़काने और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उक्त लोगों की फायरिंग से उसके पिता अकील की मौत हुई थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल सिंह व मोहम्मद सालिम के मुताबिक पांच जुलाई 2015 को शहर में एक दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया था। मामले में संप्रदायिक रंग ले लिया और दंगा भड़क गया। इसमें शहर के मोहल्ला बगिया फजल इमाम निवासी अकील की मोहल्ले के चौक के पास शाम करीब सात बजे गोली लगने से मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र शकील ने भाजपा नेता सुब्रत पाठक, मनु पार्थ पारथी गुप्ता, वर्तमान पालिकाध्यक्ष शैलेंद्र अगिभनहोत्री, श्यामजी मिश्रा, छोटू यादव, रंजीत कश्यप, गुड्डू यादव, मोती यादव, ऐशू कनौजिया, गगन मिश्रा, बिरजू नाई, शिवम मिश्रा, निरंजन त्रिवेदी, विशाल शुक्ला, वीर सिंह भदौरिया, नितीश तिवारी, ज्ञानू यादव, सौरभ कटियार, शिवम मिश्रा, चीनी कनौजिया के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। आरोप था कि उक्त लोग सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे थे। धर्म विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान हुई फायरिंग में एक गोली उसके पिता को लगी और उनकी मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ताओं के मुताबिक, गवाह गोली चलाने वाले लोगों को पहचान नहीं सके। साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को जिला जज बाबूलाल केसरवानी ने दोषमुक्त कर दिया। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी दौरान आरोपियों में छोटू यादव, श्याम जी मिश्रा, रंजीत कश्यप, विशाल शुक्ला व शिवम मिश्रा के पास तमंचे की बरामदगी दिखाई थी।
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