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पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले में दो को दस-दस साल कैद

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कन्नौज। 10 साल पहले खेत जोतने के विवाद में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल की कैद सुनाई है। दोनों पर 12500-12500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सढ़ियापुर निवासी प्रमोद कुमार जाटव 16 जुलाई 2012 को अपने भाई अभिनेंद्र प्रताप सिंह और उनके पुत्र रंजीत के साथ ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे थे। इस दौरान गांव में रहने वाला रमेश वर्मा, अपने भाई हरीराम और गया प्रसाद जाटव के साथ मौके पर पहुंचे। तीनों लोग खेत पर कब्जा जमाने के लिए जोतने की बात कहने लगे। प्रमोद के मना करने पर तीनों ने तमंचे से गोलियां चला दीं। अभिनेंद्र के सीधे हाथ और भौं के ऊपर गोली लगी, जबकि रंजीत के सिर में गोली लगी। अभिनेंद्र और रंजीत (पिता-पुत्र) गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रमोद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
मंगलवार को सुनवाई पूरी कर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट आनंद प्रकाश द्विवेतीय ने हरीराम वर्मा और उसके दोस्त गयाप्रसाद को दस-दस साल की कैद सजाई है। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि तीसरे अभियुक्त रमेश वर्मा की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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