कन्नौज। रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। इसमें सात लोगों को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मझिला गांव में 28 जनवरी 2015 को रंजिश के चलते सुलेमान और रहीश अली के बीच मारपीट के बाद धारदार हथियार चल गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। बुधवार को एडीजे प्रथम विश्वंभर प्रसाद ने मामले की सुनवाई की। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर सुलेमान, उसके बेटे सोनू, भाई अब्दुल हमीद और परिवार के शोएब को तीन-साल की कैद और तीन-तीन हजार का अर्थदंड लगाया। दूसरे पक्ष के रहीश अली, यूनुस और निजाकत अली को भी तीन-तीन साल की कैद और ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर सभी दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।