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Kannauj News: कोल्ड संचालक देंगे आलू बिक्री की कीमत

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कन्नौज। पांच साल पहले कोल्ड स्टोरेज में रखा किसान का आलू बिक्री करने और बदलकर सड़ा आलू देने के मामले में कोल्ड संचालक के खिलाफ 41,500 रुपये अदा करने का निर्णय दिया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने सात फीसदी वार्षिक ब्याज भी देने का निर्देश दिया है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता रामदेव शुक्ल ने बताया कि ब्लॉक हसेरन क्षेत्र के खरगपुर गांव निवासी किसान दीपेंद्र सिंह ने सौरिख क्षेत्र के रसूलपुर स्थित आरसीएल कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपाइटर श्रीनिवास और सुनील यादव के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अप्रैल 2018 में वाद दायर किया था। दीपेंद्र ने आरोप लगाया था कि 28 मार्च 2017 को आलू के 75 पैकेट कोल्ड स्टोरेज में रखे थे। किसान ने भाड़ा अदा करने के बाद दो पैकेट उसने निकाल लिए थे। नवंबर 2017 में जब वह 73 पैकेट आलू लेने गया तो 62 पैकेट ही दिए गए, जबकि भाड़ा 6,820 रुपये जमा कराया गया। किसान ने जब आलू देखा तो बदला हुआ मिला।
उलाहना दिया गया तो कोल्ड स्टोरेज संचालक ने किसान का आलू बिक्री करने की बात कही। उसके बाद संचालक को पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई नहीं आया। एक पक्षीय बहस के बाद आयोग के अध्यक्ष रामकरन और सदस्य वंदना मिश्रा ने आलू की कीमत 36,500 रुपये और पांच हजार रुपये परिवाद व्यय देने का निर्णय दिया। साथ ही सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज देने को कहा। इसके लिए एक महीने का समय कोल्ड स्टोर संचालक को मिला है।
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