छिबरामऊ। फर्रुखाबाद के बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे के खिलाफ छिबरामऊ कोतवाली में दर्ज मुकदमे में एसीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे को बुधवार को पुलिस व पीएसी बल की मौजूदगी में एसीजेएम दीपेंद्र गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया। डॉ. अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक दुबे, देेवेश मिश्रा ने जमानत प्रार्थना पत्र एसीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिवक्ता की ओर से जमानत का विरोध किया गया। इस दौरान सीओ दीपक दुबे, कोतवाल संतोष कुमार कुशवाहा, सौरिख के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह, मुकदमे के विवेचक राहुल शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस व पीएसी बल मौजूद रहा। संवाद
जमीन के विवाद में दर्ज कराया था मुकद्दमा
मकान को खाली कराने को लेकर हुए विवाद में छिबरामऊ के मोहल्ला बस्तीराम निवासी राधा चौहान ने बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे सहित 17 लोगों के खिलाफ 10 दिसंबर 2022 को छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसी मामले में बुधवार को जमानत डाली गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।