कन्नौज। इमरजेंसी में खून जरूरत पड़ने पर जरूरतमंदों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। स्वैच्छिक रक्तदाता कार्ड पर जरूरत पड़ने पर प्रदेश के किसी भी राजकीय ब्लड बैंक से खून ले सकेंगे। ब्लड बैंक से खून लेने के लिए जरूरतमंदों को दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य रक्त संचरण परिषद के निदेशक डॉ. हीरा लाल ने ब्लड बैंक प्रभारियों को नए नियम से जुड़ा पत्र भेजा है।
स्वैच्छिक रक्तदातओं को आवश्यकता पड़ने पर जिले के बाहर खून लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ी थी। समय पर खून न मिलने पर मरीजों को जान तक गंवानी पड़ जाती है। रक्तदाता चाहकर भी किसी जरूरतमंद को दूसरे जिले में खून नहीं उपलब्ध करवा पाते थे। पहले के नियम के तहत उन्हें सिर्फ जिले में ही अपने डोनर कार्ड के एवज में खुद को या किसी दूसरे को खून देने की सहूलियत थी। अब नए नियम के मुताबिक स्वैच्छिक रक्तदाताओं को खून की जरूरत पड़ने पर डोनर कार्ड से प्रदेश के किसी भी राजकीय ब्लड बैंक से खून आसानी से ले सकेंगे। अब डोनर कार्ड प्रदेश के सभी राजकीय ब्लड बैंक में मान्य होगा। यह फैसला राज्य रक्त संचरण परिषद की बैठक में लिया गया। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. शक्ति बसु ने बताया कि नए नियम से रक्तदाताओं को सुविधा होगी।
बड़े काम का है डोनर कार्ड
मर्जी से किसी भी ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान करने वालों को ब्लड बैंक की ओर से एक कार्ड जारी होता है, जिसे डोनर कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड के एवज में रक्तदाता अपने रक्तदान से अगले तीन माह तक जरूरत पड़ने पर खुद या किसी जरूरतमंद को ब्लड बैंक से निशुल्क खून ले सकता है। पहले के नियम के तहत डोनर कार्ड की मान्यता सिर्फ उसी जिले तक मान्य थी, जहां से वह जारी हुआ है। नई व्यवस्था के तहत अब जिले के बाहर भी यह कार्ड मान्य होगा। ब्लड बैंक की काउंसलर मिथिलेश बताती हैं कि स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों को रक्तदान के तुरंत बाद ही डोनर कार्ड जारी हो जाता है। कोई भी स्वस्थ युवक किसी भी कार्य दिवस में ब्लड बैंक में आकर रक्तदान करके यह कार्ड हासिल कर सकता है।