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Kannauj News: किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल का कारावास

Thu, 13 Apr 2023 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
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कन्नौज। चार साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एडीजे गीता सिंह ने 20 साल का कारावास दिया गया है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 31 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो साल डेढ़ महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 दिसंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि एक दिन पहले दोपहर शाम पांच बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री दादी के साथ पुराना नहर पुल के पास बकरियां चराने गई थी। वापसी में मुनेंद्र उर्फ पाली निवासी गांव मिर्जापुर थाना सौरिख ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। जबरदस्ती तालाब के किनारे झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। काफी देर बाद पुत्री के घर न लौटने पर खोजबीन शुरू हुई। परिजनों ने तालाब किनारे उसे फटे हुए कपड़ों में बरामद किया। पानी के छीटें मारने पर पीड़िता को होश आया। दोषी मुनेंद्र उर्फ पाली निवासी मिर्जापुर थाना सौरिख को न्यायालय ने जिला जेल अनौगी भेज दिया।
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