झांसी। महिला कांस्टेबल पर चाकू से हमला करने वाली महिला को न्यायालय ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि फतेहपुर निवासी कांस्टेबल किरन यादव की साल 2019 में सीपरी बाजार थाने में पोस्टिंग थी। वह थाने के आवासीय परिसर में रहती थीं। 15 दिसंबर 2019 को किरन ने सीपरी बाजार थाना में एक तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि बीती रात उसकी 12 बजे से संतरी ड्यूटी थी। करीब पौने बारह बजे वह रात्रि में पहरा ड्यूटी के लिए आवास से निकली तो प्रभारी निरीक्षक के आवास के पास एक महिला नजर आई। महिला के पास जाकर रात में घूमने का कारण पूछा तो वह भड़क गई। उसने चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने हत्या की कोशिश और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के मामले में कानपुर के कल्याणपुर और हाल निवासी अयोध्यापुरी हनि द्विवेदी उर्फ शिवली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कनिष्क सिंह की अदालत ने अभियुक्ता हनि को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है।