- फोटोयुक्त 11 आईडी में से किसी एक के जरिये भी डाल सकेंगे वोट
- पर्ची के बिना भी डाला जा सकेगा वोट
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिना वोटर कार्ड के भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से फोटोयुक्त 11 पहचान पत्रों में से किसी भी एक के जरिये वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा बगैर पर्ची के भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरबीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सांसदों व विधायकों की ओर से जारी पहचान पत्र व पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पहचान पत्र के जरिये वोट डालने का विकल्प दिया है। इसके अलावा मतदाता पर्ची नहीं आई तो भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम देखना होगा। सूची में नाम होने पर आईडी दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।
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मोबाइल पर रहेगी रोक
मतदाता बूथ के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। मोबाइल बंद करके भी अंदर नहीं ले जाया जा सकेगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र के बाहर गेट पर बैठे कर्मचारी को अपना मोबाइल सौंपना होगा।
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पहले होगा मॉक पोल
हर बार की तरह इस बार भी मतदान के दिन सुबह सात बजे पहले 50-50 मॉक मतदान कराए जाएंगे। मतदान केंद्र में मौजूद सभी दलों के प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ता से भी मॉक मतदान कराया जाएगा। सभी के संतुष्ट होने पर मतदान की शुरुआत होगी।
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एप पर हर दो घंटे में अपडेट होगा मतदान प्रतिशत
इस बार लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत ऑनलाइन अपडेट करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पहली बार मतदान प्रतिशत संकलन (एमपीएस) एप विकसित किया गया है। इसमें पीठासीन अधिकारियों को रियल टाइम मतदान प्रतिशत फीड करना होगा। यह एप पीठासीन अधिकारी, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के साथ एआरओ के फोन पर भी अपलोड कराया गया है। इस एप के जरिये किसी भी विधानसभा का मतदान प्रतिशत पता किया जा सकेगा।
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घर बैठे जानें कहां है आपका बूथ
मतदाता वोटर हेल्पलाइन के जरिये मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा यह एप मतदान केंद्र कहां पर है, कौन-कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, ये जानकारी भी देगा। इसके लिए विधानसभा और वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज करना होगा।