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जमानत मंजूर होने के बाद भी विष्णु राय की नहीं हो पाई रिहाई

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झांसी। कुख्यात लेखराज सिंह यादव को जेल से छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में शुक्रवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय के पति विष्णु राय समेत 11 आरोपियों की न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। इस मामले में हाल ही में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के वारंट तामील हो जाने की वजह से फिलहाल सभी को जेल में ही रहना होगा।
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कन्नौज से झांसी पेशी पर लाए गए कुख्यात लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसमें विष्णु राय को भी आरोपी बनाया गया था। विष्णु राय और मुकदमे के अन्य 10 आरोपी रहीश यादव, अंकित, वहीद खान, अमित यादव उर्फ गुड्डा, बृजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, भगवान दास, रंजीत राय, दीनदयाल कुशवाहा व रितुराज सिंह ने जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी, जिसे शुक्रवार को मंजूर कर लिया गया। लेकिन, इनमें से कोई भी जेल से बाहर नहीं आ पाया है।
दरअसल, बुधवार को पुलिस ने पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, विष्णु राय समेत 19 लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी आरोपियों की जेल से पेशी कराई गई। इस दौरान गैंगस्टर के मुकदमे के वारंट तामील करा दिए गए है, जिससे किसी की भी जेल से रिहाई नहीं हो पाई।
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