झांसी। चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में दो सिद्ध दोषियों को सीजेएम कोर्ट ने सजा सुनाई। थाना प्रेमनगर में पिछले साल चोरी के आरोप में खैलार निवासी जय कुशवाहा उर्फ जग्गा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कोर्ट ने उसके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर जेल में बिताई गई अवधि समेत पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी तरह थाना नवाबाद एवं कोतवाली में पुरानी कलारी निवासी इमरान पठान के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कोर्ट ने उसे भी सिद्ध दोष करार देते हुए जेल में बिताई अवधि समेत एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। ब्यूरो