झांसी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निवास व आयु के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अनिवार्य रूप से देनी होगी। जबकि, अब तक फॉर्म ‘छह’ भरने भर से मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाता था। इसके अलावा अन्य बदलाव भी किए गए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नियम एवं कानूनों में संशोधन किया है। इसके तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आयु व निवास का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा, जबकि अब तक इसकी अनिवार्यता नहीं थी। इसके अलावा नाम काटने के फॉर्म ‘सात’ में अलग से एक कॉलम बढ़ाया गया है, जिसमें नाम काटने का कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा। एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कराने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म ‘आठ क’ खत्म कर दिया गया है। इसे फॉर्म ‘आठ’ में ही समाहित कर दिया गया है। इसके अलावा सभी मतदाताओं के आधार कार्ड भी लिंक किए जा रहे हैं। नए मतदाताओं को फॉर्म ‘छह’ में अपने आधार नंबर का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा।