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Jhansi News: बताई गईं सुविधाएं न देने पर रामनाथ सिटी के बिल्डरों पर कसा शिकंजा

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झांसी। बताईं गईं सुविधाएं न देने पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रामनाथ सिटी के बिल्डरों को कॉलोनी में आवास लेने वाले सभी लोगों को दो-दो लाख लाख रुपये देने के निर्देश जारी किए हैं।
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ललितपुर रोड पर राजगढ़ स्थित रामनाथ सिटी में रहने वाले लोगों ने रामनाथ सिटी जनकल्याण समिति के माध्यम से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में साल 2017 में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि बिल्डरों की ओर से उन्हें कॉलोेनी में तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई थी। उन्हें बताया गया था कि कॉलोनी में 24 घंटे हाईटेक सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी, क्लब हाउस, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल आदि समेत तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन, बिल्डरों की ओर से अपना वादा पूरा नहीं किया गया।
समिति के सचिव सुशील पारेचा ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने कॉलोनी के निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कॉलोनी में आवास लेने वाले समिति के प्रत्येक सदस्य को दो-दो लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिन सदस्यों को क्लब की सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं हैं, उन्हें इस मद में ली गई धनराशि जमा करने की तिथि से अदायगी तक आठ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वापस करने को कहा है। इसके अलावा समिति को 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
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