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Jhansi News: दुष्कर्म की घटना के मुख्य आरोपी को भी भेजा जेल

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झांसी। रविवार को सेना के कोच में दो महिलाओं के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के मुख्य आरोपी सैन्य कर्मी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसे रेलवे परिसर से ही गिरफ्तार किया गया। वह पुलिस को चकमा देकर झांसी छोड़ने की फिराक में था।
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अपने रिश्तेदार से मिलकर स्टेशन से वापस लौट रहीं दो महिलाओं को झांसा देकर स्टेशन के यार्ड में खड़े सेना के कोच में ले जाया गया था। यहां उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। महिलाओं ने इसका आरोप कोच में तैनात तीन सैन्य कर्मियों पर लगाया था। इनमें से दो आरोपी बिहार के सिवान जिले के थाना सौधानी निवासी संदीप तिवारी और देहरादून के ऋषिकेश के गुमानी निवासी सुरेश रावत को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि, मुख्य आरोपी पंजाब के होशियारपुर जिले के थाना तलबाड़ा के ग्राम चुमोही निवासी रविंदर कुमार फरार हो गया था। इसकी मूल तैनाती भटिंडा में सेना की रेजीमेंट 15 आर्म्ड में थी। सेना की रैक की सुरक्षा के लिए उसे यहां भेजा गया था। घटना के बाद वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। वह स्टेशन के पास ही झाड़ियों में छुपकर बैठ गया था और झांसी छोड़ने की फिराक में था। इसी बीच सोमवार की देर रात उसे रेलवे परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। मंंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया।
बता दें कि घटना के मुख्य आरोपी रविंदर कुमार पर आरोप है कि वह स्टेशन के पास से गुजर रहीं महिलाओं को अपने साथ कोच में ले गया था। उसने महिलाओं को बताया था कि उसका मोबाइल फोन गुम हो गया है। उसे एक कॉल करनी है। इस पर महिलाओं ने उसे अपना मोबाइल फोन दे दिया था। इसके बाद वह महिलाओं को गुमराह कर अपने साथ कोच में ले गया था।
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परिजनों को सूचना दी, झांसी के लिए चल दिए
झांसी। दुष्कर्म के तीनों आरोपियों के परिजनों को घटना की सूचना जीआरपी की ओर से दे दी गई है। जानकारी मिलने के बाद से आरोपियों के परिजनों को बुरा हाल बना हुआ है। वे झांसी के लिए निकल पड़े हैं। बुधवार की सुबह उनके यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।


एससी/एसटी एक्ट के तहत भी होगी कार्रवाई
झांसी। जीआरपी ने तीनों आरोपियों पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन, दोनों पीड़ित महिलाएं अनुसूचित जाति से हैं। ऐसे में तीनों आरोपियों पर एससी/एसटी एक्ट लगाने की भी जीआरपी की तैयारी है। इसके लिए पीड़िताओं से जाति प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं। यह मिलते ही जीआरपी मुकदमे में एससी/एसटी एक्ट की धारा भी बढ़ा देगी। इससे आरोपियों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी।
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