झांसी। पिछले साल नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी निर्मल राजपूत निवासी शिवपुरी जिला हाल निवास झांसी की ओर से अधिवक्ता ने जमानत का आवेदन दिया। कहा गया कि आरोपी को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने दलील दी कि 13 साल की नाबालिग लड़की को उक्त आरोपी पिछले साल बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। विशेष न्यायालय ने इस आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।