- सत्र न्यायालय ने खारिज की जमानत अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। सत्र न्यायाधीश पीएन मिश्र की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि गांव अठौंदना निवासी रमेश कुशवाहा ने रक्सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 26 दिसंबर 2023 की सुबह ग्यारह बजे स्कूलपुरा नगरा निवासी मेहंदी हसन अपने चार-पांच साथियों के साथ जबरन उसके घर में घुस आया और जमीन को लेकर विवाद करने लगा। विपक्षी बेटे रूप सिंह को पकड़कर घर से बाहर खींच लाए और हाथापाई करने लगे। उसे बचाने के लिए घर के अन्य लोग दौड़े तो विपक्षियों ने लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। घटना में रूप सिंह के सिर में चोट आई थी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।