फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jhansi News: रेल यात्री का पर्स चोरी करने वाले को सात साल की जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

झांसी। रेल यात्री का पर्स चोरी करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने डेढ़ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
विशेष अधिवक्ता बिपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 28 अक्तूबर 2022 को महाराष्ट्र निवासी रतन प्रभा एच भोसले ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि वह गाड़ी संख्या 22685 कर्नाटका एक्सप्रेस के कोच संख्या एस-5 में अपने परिवार के साथ पुणे से निजामुद्दीन तक की यात्रा कर रहा था। झांसी रेलवे स्टेशन पर उसका पर्स चोरी कर लिया गया, जिसमें पंद्रह हजार रुपये नकद, मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य सामान रखा हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू की थी। पड़ताल के दौरान मऊरानीपुर बस स्टैंड के पास का निवासी विनोद रैकवार का नाम सामने आया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) पवन कुमार शर्मा की अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद विनोद रैकवार उर्फ पिंटू को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य धारा में भी न्यायालय ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें