झांसी। जनपद न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी एसडीएम की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि झांसी में पढ़ाई कर रही जालौन जिले की रहने वाली एक छात्रा ने जनवरी 2019 में पीसीएस अधिकारी सौजन्य कुमार विकास के खिलाफ नवाबाद थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में पीड़िता ने बताया था कि साल 2017-18 में एसडीएम की जालौन जिले में तैनाती थी। इस दौरान उसकी एसडीएम से जान-पहचान हो गई थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। एसडीएम ने शादी करने का वादा कर झांसी आकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसे एसडीएम के शादीशुदा होेने की जानकारी मिली तो विरोध किया। नवाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। एसडीएम की तलाश की जा रही है। एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आरोपी एसडीएम पुलिस के हाथ नहीं आ सका। इस मामले में शुक्रवार को आरोपी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।