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दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को नहीं मिली राहत

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झांसी। सत्र न्यायाधीश जफर अहमद की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला ने सीपरी बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 2017 में उसका प्रेम विवाह हुआ था। शादी के तीन साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ। इस पर परिजनों ने आवास विकास केके पुरी कॉलोनी निवासी तांत्रिक तेज सिंह कुशवाहा से संपर्क किया।
तांत्रिक ने परिजनों को बताया कि पूजा-पाठ के बाद बच्चा हो जाएगा। जनवरी 2021 ने तांत्रिक ने महिला को घर बुलाया था। पूजा के दौरान उसने पीने के लिए जल दिया, जिसे पीने के बाद महिला बेहोश हो गई। आरोप है कि बेहोशी की हालत में तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसके आधार पर वह महिला को ब्लैकमेल करता रहा।
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महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तेज सिंह कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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