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Jhansi: रैगिंग के आरोपी दो छात्र हॉस्टल से निष्कासित, एक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

Sun, 09 Oct 2022 01:09 AM IST
झांसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, झांसी

सार

दो एमबीबीएस छात्रों को 21 दिन और एक महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा एक छात्र पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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रैगिंग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोपी 2019 बैच के दो एमबीबीएस छात्रों को 21 दिन और एक महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा एक छात्र पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। शनिवार को एंटी रैगिंग कमेटी ने ये कार्रवाई की।

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बीती 30 सितंबर की देर रात 2019 बैच के एमबीबीएस छात्र ने 2020 बैच के मॉनीटर को पेन ड्राइव देने के लिए हॉस्टल में बुलाया था। मॉनीटर अपने साथ में एक अन्य छात्र को भी ले गया था। पेन ड्राइव देने के दौरान मॉनीटर के साथ आए छात्र से दो सीनियर्स ने खुद का नाम पूछा। जूनियर छात्र अपने सीनियर्स के नाम नहीं बता पाया। इससे आक्रोश में आकर एक सीनियर ने उसकी पिटाई कर दी। घटना की शिकायत जूनियर छात्र ने एंटी रैगिंग कमेटी से की। इस मामले में कमेटी ने जांच शुरू की। दोनों ही पक्षों को बुलाकर पूछताछ की गई।

हालांकि, इस बीच जूनियर छात्र ने दो बार और प्रार्थनापत्र दिया। एक बार कहा कि हॉस्टल में वो सिर नीचे करके जा रहा था। इसलिए देख नहीं पाया कि किसने उसके साथ मारपीट की है। फिर अन्य पत्र में कहा कि वह तनाव में आ गया है, इसलिए अपनी शिकायत को वापस ले रहा है। हालांकि, कमेटी को लगा कि वो दबाव में अपनी शिकायत से मुकर रहा है। जांच के बाद कमेटी ने घटना के समय मौके पर मौजूद दो सीनियर्स को दोषी माना है। एक छात्र को एक महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। जबकि, दूसरे को 21 दिन के लिए हॉस्टल से निष्कासित करने के अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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एक छात्र पहले भी हो चुका निष्कासित
इस घटना में रैगिंग के आरोपी मिले एक छात्र को पहले भी हॉस्टल से 14 दिन के लिए निष्कासित किया जा चुका है। मगर छात्र में सुधार नहीं हुआ। दोबारा उसने जूनियर के साथ रैगिंग की।

2020 बैच के छात्रों के साथ हुई मारपीट प्रकरण में एंटी रैगिंग कमेटी ने 2019 बैच के एक छात्र को एक महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। जबकि, दूसरे को 21 दिन के लिए हॉस्टल से निष्कासित करने के अलावा 25 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। - डॉ. एनएस सेंगर, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज।

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