झांसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। थाना बबीना में बीएचईएल आरा मशीन के रहने वाले संजय मिश्रा उर्फ भगत के खिलाफ नवाबाद थाने में 7 जून, 2026 को सात वर्षीय बच्ची से गलत काम करने का मामला दर्ज हुआ था। वहीं, रक्सा थाने में प्रेमनगर के महावीरन निवासी रतीराम रायकवार के खिलाफ 17 अप्रैल, 2026 को नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को जमानत देने से इन्कार कर दिया। संवाद