झांसी। खातीबाबा निवासी बृजेंद्र सिंह ने वर्ष 2016 में झांसी के गायत्री इंटरप्राइजेज से लावा कंपनी का मोबाइल खरीदा था। एक माह बाद युवक का मोबाइल खराब हो गया। जिस पर उसने सर्विस सेंटर में दिखवाया। जहां उसे बताया गया कि मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर वारंटी खत्म हो जाती है और पैसा देकर सुधरवाना पड़ता है। इस पर युवक ने परेशान होकर 16 नवंबर 2017 को उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया है, छह साल चली सुनवाई के बाद अध्यक्ष अमर पाल सिंह, सदस्य ज्योतिप्रभा जैन, देवेश अग्निहोत्री की बेंच ने 24 अगस्त 2023 को फैसला सुनाते हुए लावा इंटरनेशनल लिमिटेड को दो माह के भीतर नया मोबाइल या फिर हर्जाना 6500 रुपये देने का आदेश सुनाया। इसके अलावा तीन हजार रुपये वाद व मुकदमे के दौरान हुए मानसिक कष्ट के एवज में देने का आदेश दिया गया। संवाद