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Jhansi News: भूगर्भ जल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र न लेने पर 300 प्रतिष्ठानों को नोटिस

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। भूगर्भ जल का दोहन कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले 300 प्रतिष्ठान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भूगर्भ जल विभाग के रडार पर हैं। विभाग ने इनको नोटिस जारी कर एनओसी लेने की हिदायत दी है, अगर यह एनओसी नहीं लेते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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जनपद में होटल, मैरिज होम और गेस्ट हाउस भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। इससे भूगर्भ जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। अफसरों का कहना है कि एनजीटी के आदेश पर अब हर होटल और मैरिज होम संचालक को जल दोहन के लिए भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। लेकिन फिर भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। अब विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। ऐसे में तीन सौ से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया है। अब इन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों विभाग ने 68 होटल एवं मैरिज संचालकों पर सात करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था। सहायक भू-भौतिकविद् मनीष कुमार कनौजिया के मुताबिक भूगर्भ जल दोहन करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजे गए हैं। इन पर वर्ष 2019 से अबतक की अवधि का जुर्माना लगाया जाएगा।
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