झांसी। लॉकडाउन के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लॉकडाउन के चलते जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने से विलंब शुल्क को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसे लेकर शासन ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन हटने के बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान नगर निगम में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनने का काम बंद है। वहीं ऑनलाइन भी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनके परिजन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को परेशान हैं। हालांकि अभी अस्पतालों से भी नगर निगम को सूचना नहीं भेजी जा रही है। लेकिन लोग नगर निगम आकर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल, जन्म और मृत्यु के 21 से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर तीन रुपये, 30 दिन से एक साल तक आवेदन पर पांच रुपये और एक साल से अधिक समय होने पर 10 रुपये विलंब शुल्क लगता है। इसे लेकर शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि लॉकडाउन हटने के बाद 21 दिन के भीतर आवेदन पर कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। अपर नगर आयुक्त शादाब असलम ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।