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- कोर्ट: गैर इरादतन हत्या में 9 को 10-10 साल की जेल

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा - प्रथम की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर नौ लोगों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। घटना दो साल पहले लहचूरा थाना इलाके के इटायल गांव में हुई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि इटायल निवासी दशरथ ने 31 अगस्त 2020 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वह सुबह अपने खेत से लौट रहा था। इसी दरम्यान पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही कमलापत उर्फ कमलाकांत, देवेंद्र लोधी, खिप्पू उर्फ पुष्पेंद्र कुमार, दीपू उर्फ दृगपाल, महेश अहिरवार, दिनेश, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार व दीनदयाल उर्फ दीने ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। घटना के बाद घायल दशरथ ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए सीएचसी मऊरानीपुर ले जाया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय मेें पेश किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई।
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