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मेडिकल कॉलेज: स्टोर कीपर को निलंबित करने के आदेश

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- फर्म द्वारा गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर नहीं किया सही से परीक्षण
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में एसी के वार्षिक रखरखाव के लिए एएमसी, सीएमसी के लिए फर्म द्वारा प्रस्तुत भ्रामक तथ्यों और गलत अभिलेखों का सही से परीक्षण न करना स्टोर कीपर को भारी पड़ गया। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने कर्मचारी को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।
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मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बना है। यहां के एचवीएसी सिस्टम के वार्षिक रखरखाव और संचालन के लिए एएमसी, सीएमसी का कार्य ऋषि इंटरप्राइजेज द्वारा कराने की शिकायत एक फर्म ने शासन में की। शिकायती पत्र की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने जांच समिति गठित की। जांच समिति ने अभिलेखों को मेडिकल कॉलेज से मंगाकर परीक्षण किया। समिति ने माना कि फर्म ऋषि इंटरप्राइजेज ने भ्रामक तथ्यों और गलत अभिलेखों को प्रस्तुत करके दस्तावेज स्वरचित अथवा कूटरचित करके प्रस्तुत किए हैं। साथ ही गलत तरीके से अनुबंध व कार्य प्राप्त किए हैं। फर्म द्वारा भ्रामक तथ्यों और गलत अभिलेखों को प्रस्तुत करने के बाद भी उनका परीक्षण सही से नहीं किया गया। न ही निविदा में संलग्न अभिलेखों व पत्रों की पुष्टि कराई गई। इस वजह से त्रुटिपूर्ण अनुबंध का आदेश जारी हो गए। इसमें पटल सहायक की भूमिका भी दोषपूर्ण है। ऐसे में महानिदेशक ने पटल सहायक को तत्काल निलंबित करने का आदेश दे दिया है। निलंबन अवधि में पटल सहायक महानिदेशालय में संबद्ध रहेगा। प्राचार्य डॉ. एनएस सेंगर ने बताया कि अभी छुट्टी पर हूं। स्टोर कीपर रवि शास्त्री के निलंबन का आदेश प्राप्त हो गया है। आदेश का पालन करते हुए जल्द निलंबित किया जाएगा।
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