झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव तृतीय की अदालत ने युवती की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त ने इकतरफा प्यार में सरे राह धारदार हथियार से गला काटकर युवती को मौत के घाट उतारा था। न्यायालय ने पांच साल पुरानी घटना में सजा का ऐलान किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि जीवनशाह मजार के पीछे निवासी जाविद अली ने नवाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 19 फरवरी 2019 की शाम तकरीबन पांच बजे उसकी साली न्यू टौरिया निवासी जहूर शाह की पुत्री चांदनी (19) बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही थी। इस दरम्यान क्षेत्र में ही रहने वाले निजाम खां (28) ने उसका धारदार हथियार से गला काट दिया था। चांदनी की उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त निजाम खां को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।