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Jhansi News: हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास

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- न्यायालय ने अभियुक्त पर 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बबीना थाना इलाके में सात साल पहले जन्मदिन समारोह में कुर्सी पर बैठने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सत्र न्यायाधीश पीएन मिश्र की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव व रविप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि बबीना थाना इलाके के ग्राम चमरौआ निवासी रामपाल ने 19 नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि बीते रोज गांव में रहने वाले करतार सिंह के यहां जन्मदिन समारोह था, जिसमें शामिल होने के लिए उसका भतीजा राजप्रताप गया हुआ था। वहां आर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दरम्यान कुर्सी पर बैठने को लेकर हुए विवाद में गांव के ही राजेंद्र सिंह उर्फ राजू ने भतीजे के सिर में तमंचे से गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना में गांव के ही कल्याण सिंह को भी मुलजिम बनाया गया था। लेकिन, पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र राजेंद्र सिंह उर्फ राजू का दाखिल किया था। अभियुक्त राजेंद्र सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मृतक राजप्रताप के सिर में लगी गोली बरामद किए गए तमंचे से चलना बताई गई थी।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त राजेंद्र सिंह उर्फ राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि, आयुष अधिनियम के तहत पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया, जिसकी अदायगी न करने पर छह माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
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