झांसी। प्रदेश भर में एएनएम (ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफरी) की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिसके चलते जिले के 94 एएनएम की भर्ती अधर में लटक गई है। वह अब स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा रहीं हैं। लेकिन विभागीय अफसरों से संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर मायूस होकर लौट रहीं हैं।
स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की भर्ती निकाली गई थी। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। भर्ती प्रक्रिया में सफल होने पर जिले की 94 एएनएम का चयन किया गया था। चयनित एएनएम को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी है। सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडेय ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। लेकिन 94 एएनएम को नियुक्ति पत्र देने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही अग्रिम प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।