प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र की मैसर्स मोहम्मद सल्लन एंड संस फर्म के प्रोपराइटर मोहम्मद सल्लन ने साल 2000 में झांसी की एक दवा निर्माता कंपनी को 35-35 हजार रुपये की दो चेक दी थीं। दोनों चेक आंवले की आपूर्ति के सिलसिले में दी गईं थीं। लेकिन, खाते में रकम न होने की वजह से बैंक में दोनों चेक बाउंस हो गईं थीं। इस मामले में दवा कंपनी की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद मोहम्मद सल्लन को छह माह जेल की सजा सुनाई। 1.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 1.20 लाख रुपये पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया।