जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि बबीना निवासी पूनम सेन ने 10 फरवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनके पति उमेश सेन ने तीन माह पहले बुध बाजार में जेंट्स पार्लर खोला था। मुहल्ला पठकयाना निवासी शिवशंकर पाठक उसके पति से रोजाना 300 रुपये वसूलता था। मना करने पर शिवशंकर ने घर में आकर मारपीट की थी। इसके अलावा दो माह में 38 हजार रुपये देने के कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर भी करा लिए थे। महिला ने बताया कि इससे भयभीत होकर उसके पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दरम्यान पति की मौत हो गई थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे मामले की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।