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अधिवक्ता से 20 हजार मांगने वालों को पांच साल की जेल

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विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि समथर के मुहल्ला काली मर्दन निवासी अधिवक्ता रामकुमार तिवारी ने 23 जनवरी 2009 को समर्थन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे 22 जनवरी की शाम तकरीबन चार बजे कचहरी से लौटकर समथर आ रहे थे। इसी बीच पंडोखर रोड पर समथर के मुहल्ला लंका पलका निवासी गोविंद सिंह व बल्ली उर्फ बलवीर ने उन्हें रोक लिया। जान से मारने की धमकी देते हुए उन्होंने 20 हजार रुपये की मांग की। मौके पर लोगों के इकट्ठा होने पर दोनों धमकाते हुए भाग गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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