कोर्ट का फैसला (सांकेतिक फैसला)
- फोटो : social media
झांसी के तालपुरा निवासी महेश कुमार ने नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसकी मां रतीबाई ने पड़ोस में रहने वाले पन्नालाल भारती को 20 हजार रुपये उधार दिए थे। 28 फरवरी 2006 को मां अपनी रकम वापस मांगने पन्नालाल के घर गई।
इसी दरम्यान पन्नालाल व उसका पुत्र वसंत कुमार मां को गालियां देने लगे। इसका विरोध करने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इसी दरम्यान वसंत कुमार ने मां के गले पर चाकू से वार कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त वसंत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि, मुकदमे के दौरान घटना के दूसरे आरोपी पन्नालाल की मौत हो गई थी।